पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा, अगली सुनवाई 26 को

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उत्तर प्रदेश Published On :

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच


इलाहाइबाद हाइकोर्ट ने झांसी के कथित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मृतक पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस अंजुम आरा मुनिस ने राज्य सरकार से 26 नवम्बर से पहले पूरे मामले पर सरकार की तरफ से हलफ़नामा दाखिल करने को कहा है.

शिवांगी यादव ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति पुष्पेंद्र यादव की पुलिस ने हत्या कर दी और इसे फर्जी एनकाउंटर बताया गया। इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए याचिका में एसएसपी झासी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को पार्टी बनाया गया है.

पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी ने हाइकोर्ट को दी याचिका में आरोप लगाया है कि एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र सिंह चौहान एसएसपी ओपी सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं जिसके चलते एसएसपी इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि पुलिस एनकाउंटर के बाद मीडिया को दिए गए बयान में एसएसपी ओपी सिंह और इंस्पेक्टर धर्मेन्द्र के बयानों में काफी विरोधाभास है.

गौरतलब है कि इस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार की क़ानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे तो वहीं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पेंद्र यादव को कथित तौर पर अपराधी बताया था.

मामले की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को इलाहाबाद हाइकोर्ट में होगी.


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