यूपी में भी फैलने लगा है किसान आंदोलन, बीजेपी का विरोध जारी रहेगा-SKM


किसान संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग” विधेयक 2021 में किसानों पर दंड प्रावधानों को हटाने की माँग की गयी।


मीडिया विजिल मीडिया विजिल
आंदोलन Published On :


किसानों की दिल्ली घेरेबंदी के आज 250वें दिन जंतर-मंतर पर आयोजित किसान संसद में पराली जलाने के मुद्दे पर चर्चा हुआ और किसानों को दंडित करने के प्रावधान की निंदा की गयी। किसान संसद में कहा गया कि हरियाणा में किसान आंदोलन काफ़ी तेज़ है और अब यूपी में भी फैल रहा है। वैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा अपने मिशन यूपी-उत्तराखंड के तहत बीजेपी को अगले चुनाव में हराने का आह्वान कर चुका है।

फ़ैसला हुआ कि संसद के समानांतर चलने वाली किसान संसद आने वाले दिनों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों को “सदन के अतिथि” के रूप में आमंत्रित करेगी, ताकि पहले से ही समृद्ध कार्यवाही को और समृद्ध किया जा सके। किसान संसद अगले दो दिनों में 4 और 5 अगस्त को एमएसपी की कानूनी गारंटी से संबंधित मामलों पर चर्चा करेगी। किसान सांसदों के साथ डॉ देविंदर शर्मा, डॉ सुच्चा सिंह गिल, डॉ आर एस घुमन जैसे अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

आज किसान संसद में पराली जलाने के मुद्दे और सरकार द्वारा किसी न किसी बहाने किसानों को अपराधी बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। कोविड लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से एक आयोग की स्थापना करके दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने/प्रबंधित करने के नाम पर एक अध्यादेश लायी थी। अध्यादेश को फिर से प्रख्यापित किया गया और हाल ही में एक विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। किसान संसद ने संज्ञान लिया और इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला कि सरकार 30 दिसंबर 2020 को किसान प्रतिनिधियों से की गई प्रतिबद्धता से मुकर गई है। जबकि नए विधेयक में, दंड प्रावधान (धारा 14) में एक अपवाद धारा जोड़ी गई है कि किसानों को एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और पांच साल की जेल की सजा के प्रावधान से छूट दी जाएगी; “पर्यावरण मुआवजा” के नाम पर धारा 15 के रूप में किसानों पर एक नया दंड प्रावधान शामिल किया गया है। किसान संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि नए विधेयक में किसानों पर दंडात्मक प्रावधानों को हटाया जाता है, और भारतीय संसद को भी ऐसा करने का निर्देश दिया। किसान संसद ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि एमएसपी कानूनी गारंटी एक ठोस समाधान है जो पराली जलाने के मुद्दे को हल करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, और केंद्र सरकार को इस पर एक कानून बनाना चाहिए। किसान संसद ने केंद्र सरकार से पराली जलाने के मुद्दे को ईमानदारी से संबोधित करने के लिए सभी आवश्यक वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था करने का भी आह्वान किया।

किसान आंदोलन की विशिष्ट  ‘कांवर यात्रा’ में हरियाणा के युवा विरोध स्थलों पर मिट्टी और पानी ला रहे हैं, और इन युवाओं का प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया जा रहा है। युवाओं का यह कृत्य किसान आंदोलन के समर्थन में राज्य में चल रही गहरी भावनाओं का प्रतिबिंब है।

भाजपा नेताओं का काले झंडे से विरोध और सामाजिक बहिष्कार अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। पीलीभीत में एक स्थानीय कार्यक्रम जिसमें भाजपा के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को भाग लेना था का विरोध करने के लिए किसानों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने एक स्थानीय गुरुद्वारे में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के चरखी दादरी में भाजपा नेता बबीता फोगट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ।

संयुक्त किसान मोर्चा इस तथ्य का संज्ञान लेता है कि लोकसभा ने विपक्ष के विरोध, जिसमें देश के आम नागरिकों के महत्वपूर्ण मुद्दों जिसमें किसान विरोधी काला कानून भी शामिल है पर बहस और चर्चा की मांग की जा रही थी, के बीच 12 विधेयकों को पास किया। मोदी सरकार का अड़ियल और अलोकतांत्रिक स्वभाव एक बार फिर सामने आ रहा है और एसकेएम सरकार के इस जनविरोधी व्यवहार की निंदा करता है।

एसकेएम ने संसद के मौजूदा सत्र में बिना किसी चर्चा के 12 विधेयकों को पारित करने के तरीके पर गहरा आघात और निराशा व्यक्त की। संसदीय प्रक्रिया का ऐसा विध्वंश इस सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। एसकेएम ने कहा कि किसान संसद जिस लोकतांत्रिक और सहभागी तरीके से अपना कारोबार चला रही है, उससे सरकार को कुछ सीख लेनी चाहिए।

जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव

संयुक्त किसान मोर्चा
9417269294, samyuktkisanmorcha@gmail.com

250वां दिन, 3 अगस्त 2021

 

 

 

किसान संसद द्वारा 03/08/2021 को पारित प्रस्ताव

 

 

“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग” विधेयक 2021 और इस विषय पर मौजूदा अध्यादेश पर, 3 अगस्त, 2021 को किसान संसद में हुए विचार-विमर्श के आधार पर:

1. यह संज्ञान में लेने के बाद कि “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश, 2021” को 13 अप्रैल, 2021 को पुराने अध्यादेश के व्यपगत होने के बाद प्रख्यापित किया गया था, और यह अब संसद के समक्ष एक विधेयक के रूप में लंबित है; और और इस तथ्य के आधार पर कि भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में किसान आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल को वादा किया था, लेकिन अब हाल ही में संसद में पेश किए गए विधेयक की धारा 15 के माध्यम से आश्चर्यजनक रूप से इससे मुकर गई है;

2. किसान सांसदों से यह समझने के बाद कि यह विधेयक पराली जलाने को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के एक प्रमुख कारण के रूप में लक्षित करता है, भले ही ऐसा नहीं है; यह देखते हुए कि विधेयक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में प्रदूषण का मुख्य दोष किसानों पर डालने और कारखानों और सरकार को उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने से बचने के लिए बनाया गया है;

3. इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न सरकारी नीतियों और कानूनों, और सरकार द्वारा प्रचारित फसलों और प्रौद्योगिकियों ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को धान और गेहूं के इस चक्र में धकेल दिया है, जिसके बीच बमुश्किल तीन सप्ताह का समय होता है, जिसके कारण किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं बचता है;

4. यह ध्यान देने के बाद कि पराली जलाने से किसानों और उनके परिवारों, उनकी मिट्टी और उनकी वायु गुणवत्ता पर दिल्ली की तुलना में सीधे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसे सकारात्मक उपायों के साथ समाधित किया जाना चाहिए;

5. विशेषज्ञों से यह संज्ञान लेने के बाद कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक्यूएम पर मुख्य दोष निर्माण उद्योग और हरित आवरण की अवहेलना पर पड़ता है; और यह कि AQl को पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण, PM 10 और PM 2.5, लेड के स्तर, CO, SO2, NH3, NO2, O3 और कुछ अन्य के माध्यम से मापा जाता है; और यह कि लोगों के स्वास्थ्य पर इनके और इनके विविध संयोजनों द्वारा सापेक्षिक हानि का आकलन नहीं किया गया है; और यह कि प्रत्येक प्रदूषक का मूल्यांकन उसके स्तरों द्वारा किया जा रहा है; और इनमें से पराली जलाना केवल PM 2.5 में निहित है, जो निर्माण उद्योग और वाहनों के यातायात सहित अन्य कारकों से भी काफी हद तक प्रभावित होता है; और यह कि इनमें से अधिकांश प्रभाव हरित आवरण में कमी से भी होता है; और यह कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जिसने PM 2.5 प्रदूषण में इन कारकों के सापेक्षिक प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत किया हो; तथा

6. नए आयोग को किसानों को जेल में डालने और पराली जलाने पर भारी जुर्माना लगाने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाने के संबंध में किसानों की चिंता को समझते हुए, ऐसे समय में जब धान की पराली से निपटने के लिए कोई आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान मौजूद नहीं है, जिसका कारन प्रौद्योगिकी और प्रचारित नीतियों में निहित समस्या है;

7. किसान सांसदों के अनुभवों और सुझावों पर ध्यान देने के बाद कि पराली जलाने की समस्या से निपटने का समाधान सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी, मल्चिंग और कंपोस्टिंग जैसी प्रक्रिया, कम लागत वाली उपयुक्त मशीनरी आदि हैं, जो नहीं है किया जा रहा है; तथा

8. यह संज्ञान लेने के बाद कि धान की पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को विकल्प प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गये निर्देश हैं और केंद्र सरकार ने इसे पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है; और किसान सांसदों से यह जानकर कि किसान वैकल्पिक निपटान को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल पराली की प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह भी उपलब्ध नहीं कराया है; और जबकि कोर्ट ने इसके लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने इसका भी पालन नहीं किया है;

9. यह देखते हुए कि आयोग के पास राज्य के अधिकारियों पर अधिभावी शक्तियां होंगी और केंद्र राज्यों को अधिभूत कर सकेगा और इस कानून के माध्यम से किसानों को दंडित कर सकेगा; और यह कि यह विधेयक केंद्र सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करने का एक साधन है क्योंकि आयोग के पास राज्य सरकारों को निर्देशित करने का अधिकार है, लेकिन केंद्र को समाधान लागू करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है;

10. यह पढ़कर कि आयोग के पास किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को आदेश जारी करने की व्यापक शक्तियाँ होंगी, जो तब आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, और इसमें किसी भी प्रक्रिया या संचालन का निषेध या विनियमन, और बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को बंद करना शामिल है; और इसके अलावा, आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जहाँ विधेयक में किसान की परिभाषा तय किये बिना किसानों को एक छूट दी गई है;

11. किसान सांसदों से सुनने के बाद कि पिछले कुछ वर्षों में, किसानों के खिलाफ हजारों मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मुद्दों को हल करने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने के बजाय किसानों का उत्पीड़न हुआ है, और “पर्यावरण मुआवजा” के नाम पर किसानों पर विधेयक के धारा 15 में एक नया दंडात्मक खंड का संज्ञान लेते हुए;

विरोध कर रहे किसानों के प्रति सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता से मुकर जाने का संज्ञान लेते हुए,

किसान संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है:

क. “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग” विधेयक 2021 में किसानों पर दंड प्रावधानों को हटाया जाता है, और भारतीय संसद को भी ऐसा करने का निर्देश देता है;

ख. सभी किसानों के सभी फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटीकृत करने लिए एक नया कानून बनाया जाए, और भारतीय संसद को ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है;

ग. केंद्र सरकार से किसानों को संवहनीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, और राज्य सरकारों को पराली जलाने के मुद्दे को ईमानदारी से संबोधित करने के लिए कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक अध्ययन सहित सभी पहलुओं पर किसानों के साथ परामर्शी और सहभागी प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए।