INX मीडिया केस : सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की अपील खारिज

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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. इसके अलावा उनकी सीबीआई कस्टडी की चुनौती देने वाली याचिका को आज सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया है. 

शीर्ष अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है.

कोर्ट ने चिदंबरम को निचली अदालत में नियमित जमानत लगाने को कहा है. अब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

वहीं आईएनएक्स मीडिया मामले और पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा पी चिदंबरम की और रिमांड की मांग वाली याचिका पर विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

पी. चिदंबरम इन दिनों आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच सीबीआई के हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लिया था, अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है.

स्पेशल कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुनाते हुए चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा था. जस्टिस अजय कुमार कुहार ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इनकी गहराई से जांच जरूरी है. आईएनएक्स मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सुनवाई करते हुए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मामले में 26 अगस्त तक चिदंबरम को गिरफ्तार न करने के लिए कहा था.


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