योगी को झटका, हाईकोर्ट ने डॉ.कफ़ील पर NSA को बताया अवैध, तुरंत रिहाई का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डा.कफ़ील ख़ान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हुई गिरफ़्तारी को अवैध बताया है। हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। डॉ.कफ़ील ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामला पर सुनवायी करने का निर्देश दिया था।

यूँ तो योगीराज में हुए गोरखपुर आक्सीजन कांड के बाद से ही डॉ.कफ़ील ख़ान के बुरे दिन चल रहे हैं लेकिन पिछली गिरफ्तारी सीएए कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान दिये गये उनके भाषण को लेकर जनवरी, 2020 में हुई थी। योगी सरकार के मुताबिक उनका भाषण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा था। डा.कफ़ील को ज़मानत मिलने पर नये मामले के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया।

लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि डॉ. कफील खान के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है – जिसके आधार पर उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माना जा सके। इसके उलट – उनको भाषण में राष्ट्रीय एकता की बात है और हिंसा न करने की अपील है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए, ये भी कहा है कि संभवतः प्रशासन ने इस भाषण की ‘सेलेक्टिव रीडिंग’ की है।

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हुई थी जिसके लिए योगी सरकार ने डॉ.कफील ख़ान को दोषी ठहराया था, हालांकि जाँच में उन पर लगे आरोप ग़लत साबित हुए थे। डॉ.कफ़ील की गिरफ्तारी लगातार मुद्दा बनी हुई थी। हाल ही में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आंदोलन भी छेड़ा था।

कांग्रेस महासचिव व यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि आशा है यूपी सरकार डॉ कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि “आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉ कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉ कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व उप्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद।

 

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