लॉकडाउन नयी गाइडलाइन- आईटी, कूरियर, होटल,मनरेगा समेत कई काम में छूट

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लॉकडाउन के दौरान हो रही तक़लीफ़ों को देखते हुए सरकार ने कुछ चुनिंदा गतिविधियों में छूट देने का फ़ैसला किया है। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की हैं।

नयी गाइडलाइन के मुताबिक स्थिति को देखते हुए 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक मनरेगा के तहत आने आने वाले सभी काम को छूट मिलेगी। प्राथमिकता, जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े कामो को दी जाएगी। सभी तरह की कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियों, मछली-मुर्गा पालन और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षण, बैंकिंग,आईटी और आईटी संबंधी सेवाएँ, ई-कामर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिकयोरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि काम की छूट रहेगी।

अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि की गतिविधियों के लिए भी छूट रहेगी। ज़रूरी सामानों की आवाजाही की छूट रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी अपनि गतिविधियों के संचालन की छूट रहेगी।

म्युनिस्पिलिटी के दायरे से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चुनिंदा औद्योगिक इकाइयों को भी काम करने की छूट होगी अगर वे आवश्यक वस्तुओं, दवाओं, मेडिकल उपकरणों और उनसे जुड़े कच्चेमाल के उत्पादन से जुड़ी होंगी। खाद्य प्रसंस्करण और आईटी हार्डवेयर बनाने वालों को भी इसके तहत छूट होगी।

 

मीडिया विजिल डेस्क 


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