The Quint के संपादक राघव बहल के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

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आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्विंट न्यूज पोर्टल और नेटवर्क 18 के संस्थापक राघव बहल के खिलाफ कथित रूप से अघोषित विदेशी संपत्ति खरीदने व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है.

 

आयकर विभाग ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि बहल ने लंदन की संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई 2.38 करोड़ रुपये की धनराशि का खुलासा नहीं किया है.

संघीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि उनके और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत का संज्ञान लेते हुए ईडी ने इस हफ्ते के शुरू में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की. ईसीआईआर पुलिस प्राथमिकी के समान है. यह मामला धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.

बहल ने इस आरोप का खंडन किया है. बहल ने कहा है कि ईमानदारी से सभी कर चुकाने के बाद भी उन्हें परेशान करने के लिए इनके खिलाफ़ इस तरह की कार्यवाही की जा रही है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,सीबीडीटी और ईडी के प्रमुखों को ईमेल से भेजे गए पत्र में बहल ने कहा, “मेरे या मेरे व्यावसायिक सरोकारों के ऋण दायित्वों की बात करने में भी कोई चूक नहीं है”.

बहल ने पत्र में कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए क़ानूनी नोटिसों के मुताबिक, उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने टैक्स रिटर्न में “पूर्ण खुलासे” किए थे.

उन्होंने कहा, ‘मैंने 2.73 लाख पाउंड से जुड़े सीमित आरोपों पर सफाई पेश करते हुए सभी सामग्री और जरूरी सबूत आयकर विभाग को दे चुका हूं’ आगे कहा कि ‘मैं पहले ही कारण बताओ नोटिस और बाद की कार्रवाइयों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे चुका हूं जो आयकर विभाग का जवाब मिलने के बाद 25 जून को सुनवाई करेगा.

आयकर विभाग ने हाल ही में बहल के खिलाफ मेरठ की एक अदालत कालाधन-निरोधक कानून या कालाधन (अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर आरोपण कानून, 2015 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया था.


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