
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की पैरवी कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने कोर्ट के 6 फरवरी, 2017 को दिए आदेश को गलत समझा है।
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच के सामने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकनीति फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया ही नहीं था, लेकिन सरकार के सर्कुलर में ऐसा कहा गया है। कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं।
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