
सुप्रीम कोर्ट में दायर चुनाव सुधार की एक याचिका का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि एक प्रत्याशी एक सीट पर ही चुनाव लड़े. आयोग ने याचिका समर्थन करते हुए कहा कि एक व्यक्ति का दो सीटों से चुनाव लड़ना और जीतने पर एक सीट खाली छोड़ देना वहां की जनता के साथ अन्याय है.
चुनाव आयोग ने इसके लिए चुनाव सुधार अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया है. आयोग का कहना है कि अगर किसी को दो जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है तो छोड़ी गई सीट पर उपचुनाव का खर्चा उस प्र्ताय्शी से लिया जाना चाहिए. बार-बार उपचुनाव से खर्चे का बोझ बढ़ता है.
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