अमित शाह को हत्या के मामले में बचाने को सीबीआई ने दिया सर्वाधिक हास्यास्पद तर्क-पूर्व डीजीपी



विकास नारायण राय


सीबीआई में भ्रष्टाचार और राजनीति के बड़े ख़ुलासों के बीच उसके इतिहास के सार्वधिक हास्यास्पद तर्क पर एक नज़र डालने से, उसका भ्रष्ट आचरण और राजनीतिक उठापटक में उसकी संलिप्तता को आँकने में सहूलियत होगी। यह तर्क भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दबाव की उपज है। पहले इसकी पृष्ठभूमि।

दिसम्बर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश थे कि फ़र्ज़ी सोहराबुद्दीन एंकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज को न बदला जाये। तब जज और कोई नहीं, बाद में विवादास्पद परिस्थितियों में मृत्यु का शिकार बने जज लोया ही थे।

लेकिन शाह का जलवा ऐसा था कि जब लोया को ख़रीदा न जा सका तो उन को हटाकर एक ‘अनुकूल’ जज लगाया गया जिसने शाह को डिस्चार्ज कर दिया। इतनी सनसनीखेज हत्या के मामले में चार्ज लगने के स्टेज पर डिस्चार्ज करना, न केवल दुर्लभ है बल्कि न्यायिक अजूबा ही कहा जाएगा।

यहाँ तक कि जज ने डिस्चार्ज करते समय टिप्पणी तक कर डाली कि अमित शाह को राजनीतिक कारणों से मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इससे जज की मंशा एकदम नंगी हो जाती है। उस स्टेज पर अभी न तो कोई गवाही हुई थी और न ही केस फ़ाइल पर ऐसे कोई सबूत थे जिनके आधार पर यह न्यायिक टिप्पणी की जा सके।

ज़ाहिर है जज तो वही कर रहा था जो उसे करना था। पर मुंबई हाईकोर्ट और देश सप्रीम कोर्ट ने भी तब क्रमशः दख़ल देने से इंकार कर दिया था। तब के सीजेआई को मोदी सरकार ने पुरस्कार स्वरूप केरल का गवर्नर बना दिया।

हाईकोर्ट और सप्रीम कोर्ट इसलिये कन्नी काट सके क्योंकि सीबीआई ने शाह को डिस्चार्ज किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने इंकार कर दिया। उसने अपील न करने के पीछे जो तर्क दिया, वही आसानी से, उसके इतिहास का सर्वाधिक हास्यास्पद क़ानूनी तर्क कहा जाएगा।

तत्कालीन सीबीआई डाइरेक्टर अनिल सिंहा ने कहा कि सीबीआई को जो कहना था वह चार्जशीटमें कहा जा चुका है, लिहाज़ा अपील में नया कहने को कुछ नहीं है। ऐसे में अपील करने का क्या फ़ायदा। सोचिए, कितने भोले अन्दाज़ में न्याय की हत्या होने दी गयी! मोदी सरकार तो ख़ैर शाह की जेब में थी पर कहाँ थे हाईकोर्ट और सप्रीम कोर्ट?

अगर सीबीआई के तर्क को मान लिया जाये तो यह भी मानना होगा कि कोई जाँच एजेन्सी कभी अपील करेगी ही नहीं। बल्कि ज़्यादा संगत होगा यह कहना कि अपील की प्रक्रिया को क़ानूनी किताबों से हटा लिया जाना ही ठीक होगा।

दरअसल, शायद ही किसी दुर्लभ मामले में अपील नए तथ्यों के आधार पर की जाती हो। अन्यथा, अपील का सामान्यतःआधार होता है कि निचली अदालत ने तथ्यों या सबूतों या प्रक्रिया में ग़लती की है जिसे उच्च अदालत सुधारे। उच्च अदालत तदनुसार पुनः विचार कर निर्णय करती है।

बोफ़ोर्स मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट के एक ‘अनुकूल’ जज ने एफआइआर ही रद्द कर दी थी जिसे सीबीआई की अपील पर बड़ी बेंच ने पुनर्स्थापित किया था। मायावती मामले में भी सीबीआई ने अपील करना तो नहीं ही छोड़ा था। बेशक राजनीतिक दबाव में उसकी पैरवी कमज़ोर रही और सत्ता राजनीति के माफ़िक़ फ़ैसला ले लिया गया।

पर अमित शाह के वर्तमान मामले जैसा कुछ भी नहीं। न भूतो न भविष्यति!

 

(अवकाश प्राप्त आईपीएस विकास नारायण राय, हरियाणा के डीजीपी और नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद के निदेशक रह चुके हैं।)

 

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