दिल्ली में लगा सोमवार सुबह तक कर्फ्यू, आपातकालीन स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति!

मीडिया विजिल मीडिया विजिल
दिल्ली Published On :


कोरोना संक्रमण के साथ ही नए वैरिएंट के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 55 घंटों का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कर्फ्यू शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर कोई ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा करने जा रहा है तो उसके साथ यात्रा टिकट होना जरूरी है। साथ ही दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।

कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई..

बता दे कि इस सप्ताह मंगलवार को ओमिक्रॉन संस्करण के प्रसार को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू की भी घोषणा की थी। वहीं, अब सोमवार तक लगे कर्फ्यू पर अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि कोरोनो वायरस को फैलने से रोका जा सके। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

मेट्रो में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर करेंगे..

वहीं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन (DMRC) ने वीकेंड पर मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया है। शनिवार-रविवार को यात्रियों को ब्लू और येलो लाइन पर 15 मिनट के बाद मेट्रो मिलेगी, जबकि बाकी सभी लाइनों पर दोनों मेट्रो के बीच 20 मिनट का अंतर होगा। सप्ताह के बाकी दिनों यानी सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सभी लाइनों पर 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी. कर्फ्यू के चलते मेट्रो में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर करेंगे।

किन चीज़ो की दी गई अनुमति, किस पर रोक..

  • आपातकालीन स्थिति में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  • हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
  • अधिकारियों ने कहा कि बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो प्रवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी।
  • न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
  • बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और आप   किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आते है, तो आपको दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा।
  • जिन लोगों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अस्पतालों, नैदानिक केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और वैध पहचान पत्र दिखाने पर चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लोग शामिल हैं।