महाराष्ट्र: SC ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, कल होगी सुनवाई

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महाराष्ट्र में शनिवार सुबह अचानक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को शपथ दिलाए जाने के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कल सुबह 10.30 बजे राज्यपाल के भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण पत्र को पेश करने के लिए कहा है।

शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया है।

महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. शनिवार की सुबह अप्रत्याशित घटनाक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार को उपमुख्यमंत्र पद की शपथ दिलाई थी. इसी के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

 

तीनों दलों की तरफ से दाखिल याचिका में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीन दस्तावेज भी केंद्र सरकार से मांगे हैं. इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. मामले पर अब अगली सुनवाई सोमवार को 10.30 बजे होगी.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच के सामने शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल, एनसीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश की.

कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग पर जस्टिस भूषण ने कहा कि हम इससे सहमत हैं. वहीं जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बगैर सीएम को सुने हम फैसला कैसे दे सकते हैं? इस मामले पर सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं.

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