सुप्रीम कोर्ट ने दी तारिगामी से मुलाकात को मंजूरी, श्रीनगर जाएंगे येचुरी

मीडिया विजिल मीडिया विजिल
ख़बर Published On :


सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाकर अपनी पार्टी के नेता यूसुफ़ तारिगामी से मिलने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येचुरी सिर्फ एक दोस्त के नाते मिलने जा सकते हैं, किसी अन्य उद्देश्य को लेकर नहीं.

बीते 24 अगस्‍त को येचुरी ने सीपीएम के नेता यूसुफ तारिगामी को प्रस्‍तुत करने के लिए एक हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी. उनका आरोप था कि 370 हटाये जाने के बाद से सीपीएम के नेता तारिगामी पुलिस की हिरासत में हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- “हम आपको इजाजत देते हैं, आप जाइये, आप एक पार्टी के महासचिव हैं. किसी और चीज के लिए मत जाइये.”

चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं अगर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल विजिट थी.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक छात्र मोहम्मद सैयद को अनंतनाग में अपने माता-पिता से मिलने की इजाजत भी दे दी. कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि वह सैयद को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए.

अदालत के फैसले के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि वे कल पार्टी नेता यूसुफ तारिगामी से मिलने जा रहे हैं. स्थानीय पुलिस अधिकारियों को यात्रा का प्रबंध करने के लिए आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा, “हम लोग दो बार वहां जाने का प्रयास किए लेकिन असफल रहे. उनका (तरिगामी) हाल जानने के बाद मैं इसकी इसकी सूचना शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को दूंगा”.

बीते हफ्ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर श्रीनगर गए थे जहां उन्‍हें शहर में घुसने से रोका गया और हवाई अड्डे से ही दिल्‍ली लौटा दिया गया था. इस प्रतिनिधिमंडल में येचुरी भी शामिल थे. इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था.


Related