SC के आदेश को ताक पर रखकर पुणे पुलिस ने किया प्रो. तेलतुम्‍बडे को गिरफ्तार, कोर्ट ने किया रिहा


सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें गिरफ्तारी से 11 फरवरी तक राहत दी थी


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Anand Teltumbde


वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी प्रो. आनद तेलतुम्‍बडे को शनिवार तड़के साढ़े तीन बजे मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया जब वे कोच्चि से मुंबई लौट रहे थे। बाद में दिन में उन्‍हें पुणे की अदालत में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उन्‍हें यह कहते हुए रिहा कर दिया कि 11 फरवरी से पहले हुई यह गिरफ्तारी अवैध है।

सुबह क्रैक्टिविस्‍ट पर छपी खबर के अनुसार पुणे पुलिस से इंस्‍पेक्‍टर इंदुलकर ने उनकी गिरफ्तारी की है, जिसकी पुष्टि एडवोकेट प्रदीप मांध्‍याने ने की। इंदुलकर ने उन्‍हें बताया कि पुणे की निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के कारण उन्‍हें गिरफ्तार किया गया है।

ऐसा तब हुआ है जबकि 14 जनवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चार हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी और उन्‍हें इस बीच अपनी जमानत के लिए सभी उपाय अपनाने की छूट थी। चार हफ्ते की यह अवधि 11 फरवरी को समाप्‍त हो रही है। प्रो. तेलतुम्‍बडे को आज सुबह बंबई उच्‍च न्‍यायालय में एडवोकेट मिहिर देसाई के माध्‍यम से अपनी जमानत की अर्जी देनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्‍हें उठा लिया।

पुणे की अदालत ने उन्‍हें रिहा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए आदेश को कायम रखा और कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है।

नीचे देखें प्रो. तेलतुम्‍बडे की रिहाई का अदालती आदेश

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पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रो. तेलतुम्‍बडे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी लेकिन इतना तय था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवधि तक उन्‍हें राहत रहेगी। शुक्रवार को पुणे की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी।

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