लॉकडाउन 3: रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में आपका घर होने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा, पढ़िये..

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कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। अब ये लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक चलेगा। इसके लिए देश को तीन जोन में बांटा गया है । रेड जोन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। इस समय देश में 130 रेड जोन, 319 ग्रीन जोन, 284 ऑरेंज जोन हैं। साथ ही केंद्र सरकार हर हफ़्ते सभी जिलों की रिस्क प्रोफाइलिंग भी करेगी। जिससे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की जानकरी दी जा सकेगी। बांटे गए ज़ोन से यह भी पता चलता है कि किस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है? अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को रेड जोन में रखा गया है।

लॉकडाउन 3 में भी कुछ प्रतिबंध पहले की ही तरह हैं। ट्रेन, मेट्रो, हवाई यात्रा और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बस की सेवाएँ अभी भी नहीं शुरू होंगी। होटल, बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति नहीं है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किसी गंभीर रोग वाले मरीजों को ज़रूरी काम या फ़िर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही बाहर जाने की अनुमति है। स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थलों पर लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक है।

14 दिन में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आता तो उस क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रख दिया जायेग। साथ ही यदि अगले 21 दिन में कोई भी कोरोना संक्रमण का केस सामने नहीं आता तो उस क्षेत्र को ग्रीन जोन में रख दिया जायेगा। ग्रीन जोन में रखने शर्त पहले 28 दिनों की थी।

शुरू की गयी व प्रतिबंधित सेवाएं

Source: MHA.GOV.IN

रेड जोन

  • कोरोना वायरस के संक्रमण की सबसे अधिक दर होने की वजह से इसे रेड जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर संक्रमण के बढ़ने की आशंका अधिक है। रेड जोन के तौर पर चिन्हित किये गए क्षेत्रों में टैक्सी सर्विस के साथ ही रिक्शा, कैब ऑटो के चलाये जाने पर पाबंदी है। कार में दो और बाइक पर एक ही व्यक्ति के आने-जाने की अनुमति है। स्पा, ब्यूटी पार्लर, और हेयर सैलून नहीं खुलेंगे। ज़रूरी सामानों के उत्पादन वाली यूनिट्स, आईटी हार्डवेयर, औद्योगिक गतिविधियों में उत्पादन करने वाली यूनिट्स को छूट दी गयी है।
  • जिस भी कंस्ट्रक्शन वाली साईट पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था है, वहां काम शुरू किया जा सकता है।
  • सरकारी ऑफिस में उप सचिव स्तर के उपर के अधिकारियों के लिए दफ़्तर खुलेंगे। बाकी अन्य कमर्चारियों में मात्र 33 फ़ीसदी ही आ सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे लेकिन उनमें कुल मिलाकर 33 फ़ीसदी लोग ही आ सकते हैं।
  • मजदूरों पर आधारित जूट और अन्य पैकेजिंग उद्योग, मीडिया कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे। वेयरहाउसिंग सर्विसेज भी खुलेंगी। साथ ही दवाओं और चिक्तिसा उपकरणों की विनिर्माण यूनिट्स भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम कर सकती हैं। एकल दुकानें भी खोली जा सकती हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर एरिया को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों की छूट है। कृषि से संबंधित सभी कार्य किये जा सकेंगे। कूरियर और पोस्टल सेवाओं को भी छूट होगी। आंगनबाड़ी भी इस छूट में शामिल है।
  • रक्षा, स्वास्थ्य, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस एफसीआई,एनसीसी, नेहरु युवा केंद्र और नगर निगम को सभी छूट होगी।

ऑरेंज जोन

  • यहाँ सिर्फ़ एक व्यक्ति को बिठा कर ओला-ऊबर और टैक्सी चल सकती हैं। बाइक पर दो लोगों के आने-जाने की छूट है। ज़रूरी सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे में भी जाया जा सकेगा। बसों को चलाने पर रोक है। साथ ही ऑरेंज जोन में भी रेड जोन में दी गयी छूट जारी रहेगी।

ग्रीन जोन

  • शराब और पान की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन 6 फीट की दूरी का नियम का पालन करते हुए। सैलून, स्पा खुलेंगे। कॉलोनी की दुकानें, मोहल्ले में मौजूद दुकानें खुल सकती हैं। ग़ैर ज़रूरी और ज़रूरी सामानों की दुकानें भी इस छूट में शामिल हैं। मॉल, मार्केट बंद रहेंगे।
  • रिक्शा और ऑटो चलेंगे। कैब और अन्य टैक्सी बुक की जा सकती हैं। एक ड्राईवर के अलावा सिर्फ़ एक व्यक्ति के साथ ही। बसों को सिर्फ़ 50 फ़ीसदी सवारी के साथ एक ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में जाने की छूट होगी।
  • अपने वाहनों से सरकार के नियमों के मुताबिक जाया जा सकता है। कार में ड्राईवर के साथ सिर्फ़ दो सवारी हों।
  • ओपीडी के लिए हॉस्पिटल और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगी। स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। ई-कॉमर्स से सभी सामानों की डिलीवरी हो सकती है।
  • मास्क पहनना ज़रूरी होगा।

सभी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ग़ैर ज़रूरी कामों से घूमना प्रतिबंधित है।