यूपी के श्रमायुक्त की नींद टूटी, जागरण के मालिकों को भेजा नोटिस

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आगामी 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त को मजीठिया वेतन बोर्ड के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है। ऐसे में अब जाकर उनकी नींद टूटी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की याद आ रही है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश की ओर से दैनिक जागरण के मालिक (सीईओ) को नोटिस जारी कर मामले को निपटाने के लिए 16 अगस्त को कानपुर बुलाया गया है। नोटिस में यह याद दिलाया गया है कि 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।

 

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मजेदार बात तो यह है कि वर्ष 2012 में गठित त्रिपक्षीय समिति में जो श्रमायुक्त मालिकों को बैठक के लिए नहीं बुला पाया, वह उन्‍हें अब कैसे टेबल पर कर्मचारियों के साथ बैठा पाएगा। मालिक तो मालिक है, कहेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं देखेंगे और श्रमायुक्त उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।

 

श्रमायुक्त महोदय, पैसे खाकर रिपोर्ट बनाने और सरकार की नौकरी करने में यहीं फंसने का डर रहता है। अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपने बल पर ही रिपोर्ट को सही-गलत साबित करना है। आपकी ही रिपोर्ट है कि दैनिक जागरण में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होने योग्‍य नहीं हैं। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।

(साभार: भड़ास4मीडिया)