हम एससी/एसटी के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी बेक़सूर को सजा नहीं मिलाना चाहिए

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जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ़ केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार दोपहर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलों को सुनते सुप्रीम कोर्ट ने टिप्‍पणी करते हुए कहा कि हम एससी/एसटी एक्‍ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए.’

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि अदालत के आदेश के चलते एससी/एसटी एक्‍ट पर शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के चलते जैसे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं.